बच्ची से गैंगरेप करने वाले दो अध्यापकों को 20-20साल कैद की सजा सुनाई
मुजफ्फरनगर की विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से गैंगरेप करने वाले दो अध्यापकों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक विद्यालय में पढ़ने वाली 9 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में 2 मार्च 2022 को पीड़िता के परिजन ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि कक्षा तीन में पढ़ने वाली उनकी बच्ची के साथ विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षक ने छेड़छाड़ करते हुए गैंग रेप किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करआरोपी राजकुमार शर्मा पुत्र राजाराम निवासी नया बांस और उदय पाल धीमान पुत्र साधूराम, रामपुरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि घटना साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से 6 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।