रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में 7 घंटे रहा आजम परिवार,
313 सीआरपीसी के तहत दर्ज हुए आजम परिवार के बयान,
दो जन्म प्रमाण पत्र और भड़काऊ भाषण मामले में दर्ज हुए बयान,
सपा नेता आजम खान से संबंधित दो मामलों में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में 313 सीआरपीसी की कार्यवाही के तहत बयान दर्ज कराए जाने थे जिसके लिए बीते दिन कोर्ट ने आजम खान के अधिवक्ता द्वारा आजम खान की तबीयत का हवाला देने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली के तहत आजम खान के बयान दर्ज कराने के लिए आदेशित किया था और अब्दुल्ला आजम व ताज़ीन फातिमा को कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराने को आदेशित किया था लेकिन आज आजम परिवार 313 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराने सुबह करीब 11:00 बजे कोर्ट में पेश हो गया जिसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और एक के बाद एक अब्दुल्ला आजम, आजम खान और ताज़ीन फातिमा के बयान दर्ज किए गए। बयान दर्ज करने की इस प्रक्रिया में लगभग 7 घंटे का समय लगा जिसके बाद आजम परिवार वापस रवाना हुआ।
पहले मामले में मुकदमा अपराध संख्या 4/19 दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और ताज़ीन फातिमा भी आरोपी है। इसके अलावा दूसरा मामला थाना शहजाद नगर के धमोरा में भड़काऊ भाषण से संबंधित था । दूसरा मामला मुकदमा अपराध संख्या 130/19 जिसमें आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था इस मामले में आजम खान के 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किए गए फिलहाल दोनों मामलों में 313 सीआरपीसी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं जिसके बाद आजम खान ने सफाई साक्षी देने की बात कही जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में सफाई साक्ष्य देने के लिए 23 मार्च और दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 24 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है।
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बतायादोनों मामलों में 313 का बयान अंकित हुआ है, तीनों अभियुक्त गण माननीय न्यायालय में 11 बजे के लगभग उपस्थित आ गए थे और उनका दोनों मामलों में बयान 313 का अंकित किया जा चुका है, उन्होंने अपने बयानों में सफाई साक्ष्य देने के लिए भी कहा है जिसमें 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जो 4/19 है उसमें 24 तरीके की तिथि नियत की गई है, और 130/19 जो भड़काऊ भाषण से संबंधित है उसमें 23 तारीख की तिथि नियत की गई है सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए।