Type Here to Get Search Results !

अवैध प्लाटिंग करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा

प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी अंकुश ना लगाने पर मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया है कि ऐसा करने वालों पर


एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाय
। अभियान चलाकर ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाय तथा प्राधिकरण से स्वीकृत ना होने के कारण अवैध है, का वहॉ बोर्ड लगाया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि बिना प्राधिकरण के अनुमति के प्लाट की रजिस्ट्री कराने पर भी रोक लगायी जाय।  मण्डलायुक्त सभागार में आयोजित बस्ती विकास प्राधिकरण की 9वीं बैठक में उन्होने निर्देश दिया कि प्राधिकरण के सीडमनी लगभग 40 करोड़ रूपया प्राप्त करने के लिए शासन को पत्र भेंजा जाय। 

समीक्षा में उन्होने पाया कि बीनियमित क्षेत्र समाप्ति पर तथा प्राधिकरण के गठन के बाद लगभग 1250 मानचित्र बीनियमित क्षेत्र द्वारा पास किए गये, जो उस समय उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। मण्डलायुक्त ने इसके लिए तत्कालीन बीनियमित क्षेत्र प्रभारियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए शासन को संस्तुति भेंजने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि ऐसे 75 मानचित्रों का परीक्षण किया गया है, जिसमें से 12 में समन की कार्यवाही की गयी और इससे प्राधिकरण को रू0 2.10 करोड़ की आय हुयी है। मण्डलायुक्त ने सभी नक्शों का परीक्षण करने का निर्देश दिया है। 

बोर्ड की बैठक में विकास प्राधिकरण के सेवारत कार्मिको की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सेवायोजित करने के लिए नियमावली अंगीकृत की गयी है। कार्मिको को चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने के संबंध में निर्णय लिया गया कि अन्य प्राधिकरणों में लागू व्यवस्था का परीक्षण कर प्रस्तुत किया जायेंगा। मण्डलायुक्त ने टाउनक्लब का रख-रखाव एवं संचालन के संबंध में सुझाव देने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। शास्त्री चौंक के रख-रखाव की स्प्राज्वेलर्स द्वारा गोद लिए जाने की सहमति प्रदान की गयी है।  

महायोजना 2031 के संबंध में मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया है कि वर्तमान एवं भूतपूर्व जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं अन्य गणमान्य नागरिको से विचार-विमर्श कर लिया जाय। बैठक में बोर्ड द्वारा वर्ष 2022-23 के लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के आधार पर विकास शुल्क रू0 500 से बढाकर 550 प्रति वर्गमीटर किया गया है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगा। बोर्ड द्वारा भवनों की छतों पर विद्युत उत्पादन के लिए 25 प्रतिशत एरिया पर रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना अनिवार्य कर दिया गया है। मण्डलायुक्त ने प्राधिकरण के आय-व्यय की समीक्षा करते हुए स्थानीय भूस्वामियों/किसानों से वार्ता कर लैंडपूलिंग स्कीम तथा उससे होने वाले लाभ की जानकारी दी जाय। इस स्कीम में पायलट प्रोजेक्ट न्यूनतम 15 एकड भूमि पर संचालित किया जायेगा।   

        प्राधिकरण की उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने बताया कि महायोजना के संबंध में कुल 2300 आपत्तिया/सुझाव प्राप्त हुयी थी। इसके अलावा गणमान्य नागरिको के साथ विचार-विमर्श किया गया था। उन्होने कहा कि प्राधिकरण द्वारा खाली भूमि पर नर्सरी विकसित की जायेंगी। भवन का नक्शा ठीक कराने के लिए वार्डवार चौपाल लगाये जायेंगे।  

        बैठक में एडीएम/प्राधिकरण के सचिव कमलेश चन्द्र, प्राधिकरण के नामित सदस्य यशकान्त सिंह तथा प्रेमसागर तिवारी, मुख्यकोषाधिकारी आत्मप्रकाश बाजपेयी, ईओ नगरपालिका दुर्गेश्वर त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता पंकज पाण्डेय तथा संयुक्त निदेशक हितेश कुमार उपस्थित रहें। 

-----------

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad