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पैसेंजर ब्लास्ट के आरोपियों को फांसी की सजा

 भोपाल - उज्जैन पैसेंजर ट्रेन  ब्लास्ट मामला।ब्लास्ट में सहायता देने के साथ दोषियों को सुनाई गई फांसी की  सज़ा।एक दोषी को आजीवन कारावास।एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सुनाई फांसी की सज़ा।आईपीसी की धारा 121 के तहत सुनाई गई फांसी की सज़ा।प्रतिबंधित संगठन आइएसआइएस के आतंकी मोहम्मद फ़ैसल ,ग़ौस मुहम्मद ख़ान, मो अज़हर, आतिफ़ मुज्जफर, मो दानिश,सैयद मीर हुसैन, आसिफ़ इक़बाल उर्फ़ रॉकी को फांसी की सज़ा। मो आतिफ़ उर्फ़ आतिफ़ ईरानी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सज़ा।एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सुनाई की सज़ा।

7 मार्च 2017 को यूपी एटीएस ने दर्ज किया था मामला।गिरफ्तार आतंकियों से असलहे,बारूद हुए थे बरामद।

आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हैं सभी आतंकी



इस मॉड्यूल का एक आतंकी सैफुल्लाह लखनऊ के दुबग्गा में एटीएस के साथ एनकाउंटर में मारा गया था।

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