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मदरसे के मौलवी पर लगे कई आरोप

 जमदाशाही मदरसे के शिक्षक मौलवी अख्तर हुसैन के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल


पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ टिप्पणी करने का लगा था आरोप।विवेचक ने मौलवी अख्तर हुसैन पर भा.द.वि. की धारा 323, 504, 506, 505(2) के तहत आरोप पत्र साक्ष्य सहित न्यायालय में प्रस्तुत किया।



 वाल्टरगंज पुलिस ने जमदाशाही मदरसे में तैनात मौलवी अख्तर हुसैन के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से अनुमति लेकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस की जांच में मौलवी पर विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से पूजा के स्थान आदि में झूठे बयान या भाषण देने सहित कई गंभीर आरोप प्रथम दृष्टयता सही पाए गये हैँ। उप निरीक्षक संतोष कुमार दुबे ने अपने विवेचना में अख्तर हुसैन पर भा.द.वि. की धारा 323, 504, 506, 505(2) के तहत आरोप पत्र साक्ष्य सहित न्यायालय में प्रस्तुत किया है।विवेचना अधिकारी ने अपनी जाँच में कहा है कि मौलवी अख्तर हुसैन पुत्र इन्द्रीश का आपराधिक इतिहास है तथा इनके द्वारा राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तथा समाज के बीच रिष्टीकारक व्क्तव्य के द्वारा नौजवान छात्रों का ब्रेनवास करके बच्चों को कट्टरवादी मानसिकता की प्रवृति का कार्य एवं सामाजिक उन्माद फैलाने का कार्य एवं विद्रोही मानसिकता संबंधित बातों से दंगा-फसाद करवाते हैं। 

            पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बयान वादी, निरीक्षण नक्शा नजरी, बयान गवाहान,अवलोकन व्हाट्सएप आडियो व अन्य साक्ष्यों से भी अभियुक्त अख्तर हुसैन के विरुद्ध धारा-323, 504, 506, 505(2) भादवि का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टतया पाया जा रहा है।

               उपरोक्त के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक अभियोजन बस्ती से अभिमत प्राप्त किया गया। संयुक्त निदेशक अभियोजन बस्ती ने अपने अभिमत दिनांक 24.01.2023 में उल्लिखित किया है कि मु0अ0सं0-356/ 2022 धारा-323, 504, 500, 505 (2) भादवि थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती के पंजीकृत मामले में धारा 505 (2) भाववि में आरोप पत्र प्रेषित मा० न्यायालय प्रेषित किये जाने हेतु अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

          जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती ने धारा 196 द.प्र.सा.के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त मौलवी अख्तर हुसैन पुत्र इद्रीश साकिन विधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर के विरुद्ध धारा-505 (2) के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करने तथा अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।




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