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भिखारी बाबा को हुई सजा,जानिये पूरा मामला

 अलीगढ़ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने 6 वर्ष की बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले भिखारी बाबा को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कारावास व ₹10000 के जुर्माने की सजा सुनाई।



 अभियोजन पक्ष के  अधिवक्ता महेश सिंह ने बताया थाना गभाना क्षेत्र के कस्बा निवासी वादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 28 अप्रैल 2024 की सुबह एक भीख मांगने वाला बाबा भोलानाथ उर्फ बोला बाबा निवासी सुदामा का वास थाना इगलास उनके दरवाजे पर भीख मांगने आया और भीख मांगने के लिए आवाज लगाई। इस दौरान उनकी पत्नी अंदर घर में कार्य कर रही थी। भिखारी भोला नाथ की आवाज सुनकर उनकी 6 वर्षीय पुत्री घर के बाहर आ गई। भिखारी भोलानाथ ने उनकी बेटी के साथ बुरी नजर से छेड़छाड़ कर अश्लीलता हरकत की। जब वह दोपहर को घर पहुंचे तो उनकी बेटी ने उन्हें घटना के संबंध में बताया तो उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किया तो बाबा बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए नजर आया इस पर उन्होंने भिखारी भोलानाथ को कस्बे में ढूंढा तो वह उन्हें स्टेट बैंक वाली गली में मिल गया। वह भिखारी भोलानाथ को पड़कर और सीसीटीवी फुटेज लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस ने  आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने जांच के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। शुक्रवार कोविशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपी बाबा भोलानाथ उर्फ बोला बाबा को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कारावास व 10000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई।



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