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साथी की हत्या के मामले में SSB जवानों को उम्रकैद




साथी की हत्या करने के मामले ने एसएसबी के 3 जवानों को उम्रकैद।

अपर सत्र  न्यायधीश चंद प्रकाश तिवारी की अदालत ने सुनाई सजा।

प्रत्येक को ₹30000 अर्थ दंड से दंडित किया।

30 जनवरी 2017 को नंदगंज थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा।

सशस्त्र सेना बल के असिस्टेंट कमांडेंट प्रदीप कुमार गुप्ता ने दी थी तहरीर।

अपने वाहिनी के साथ गोदिया एक्सप्रेस से दुर्ग छत्तीसगढ़ जा रहे थे।

तराव स्टेशन के पास पेड़ से लटकती हुई मिली थी  धनदेव का शव।

पुलिस की विवेचना ने एसएसबी के उप निरीक्षक से सेसराम ठाकुर, हेड कांस्टेबल निलेन्द्र चक्रवर्ती और भरत भजेल का नाम प्रकाश में आया था।

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