लखनऊ के लक्ष्मण टीले पर आया फैसला
टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका।
टीलेवाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका खारिज।
हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य।
हिंदू पक्ष ने याचिका की है कि टीलेवाली मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनी है।
कोर्ट ने उस मुकदमे को एलाऊ किया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन डाली थी ।
रिविजन को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया ।
यानी आज के फैसले के बाद ये मुकदमा चलने योग्य हो गया।
सिविल कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए दाखिल की गई थी अर्जी ।
कोर्ट में बताया गया औरंगजेब के कार्यकाल में लक्ष्मण टीला ध्वस्त कर बनाई गई थी ।
प्रमाण के रूप में मस्जिद की दीवार के बाहर शेष नागेश पाताल एवं शेष नागेश तिलकेश्वर महादेव एवं अन्य मंदिर स्थित।
हिंदू पक्ष ने सिविल जज साउथ जूनियर डिवीजन में एक वार्ड दाखिल किया था इस बात को लेकर के कि हमारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई औरंगजेब के समय में हमको पूजा करने से रोका जाता है वहां तो पूजा करने का अधिकार हमको दिया जाए इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज की की यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है निचली अदालत ने जजमेंट हिंदुओं के पक्ष में दिया था उसके बाद अपर अदालत में मुस्लिम पक्ष आया उसने वाद ना चलने की बात रखी मुकदमा चलने के लिए आदेश दिया है निचली अदालत को आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 7/11 खारिज की गई है।
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