42 दिन में बलात्कारी मौलवी को सजा
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित स्पेशल फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को एक मासूम के साथ मदरसे में बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले हाफिज को 42 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹50000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
दरअसल घटना बुढाना कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना कस्बे की है जहां 23.9.2023 को 8 साल की मासूम बच्ची मदरसे में पढ़ने के लिए गई थी इस दौरान मदरसे के हाफिज इरफान ने मासूम बच्ची को अपने कमरे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया था। जिसके बाद कमरा बंद कर आरोपी हाफिज ने मासूम के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद घटना को अंजाम देकर आरोपी हाफिज खून से लथपथ मासूम को छोड़कर मौके से फरार हो गया था। इस मामले में पीड़ित बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने उस समय तुरंत आरोपी हाफिज इरफान के विरुद्ध धारा 376 AB आईपीसी व 5M / 6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी हाफिज को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था।
जिसके चलते आज इस मामले में मुजफ्फरनगर की पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी हाफिज को 42 दिन के अंदर फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ ₹50000 के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है। जिसके बाद आरोपी हाफिज को न्यायालय के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम पॉक्सो कोर्ट मेंन कोर्ट मुजफ्फरनगर में माननीय पीठासीन अधिकारी बाबूराम के द्वारा सरकार बनाम इरफान अंतर्गत धारा 376 AB आईपीसी व 5M/6 पोक्सो एक्ट में थाना बुढ़ाना में सजा सुनाई गई है, न्यायधीश ने दोष सिद्ध किया था एवं अंत में बहस हुई एवं अब जजमेंट में आया है कि इस व्यक्ति को आजीवन कारावास और ₹50000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है एवं जिसमें ₹50000 पीड़िता को देने के लिए पारित हुए हैं, यह घटना दिनांक 23-09-2023 की है एवं एफआईआर भी उसी दिन हुई ।
